राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी देहरादून को स्मार्ट राशनकार्डो पर आय अंकित करने के दिए आदेश

राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी देहरादून को स्मार्ट राशनकार्डो पर आय अंकित करने के आदेश दिए हैं ।

दरअसल मोहम्मद आशिक द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दायर की थी। जिसमें मोहम्मद आशिक ने  माननीय आयोग से निवेदन किया था कि स्मार्ट राशन कार्डों पर परिवार के मुखिया की आय अंकित की जाये क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किये गए स्मार्ट राशनकार्डो पर परिवार के मुखिया की आय अंकित नहीं की गई है। जबकि पुराने वाले राशनकार्डो पर परिवार के मुखिया की आय अंकित रहती थी।

राशन कार्ड एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो आम जनता के आय पत्र बनवाने में काम आता है, यानि आय प्रमाण पत्र बनवाने में राशनकार्ड अनिवार्य होता है। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए स्मार्ट राशन कार्डो पर परिवार के मुखिया की आय अंकित नहीं की गई है। जिससे राज्य की आम जनता को आय प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत दिक्कत एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आय प्रमाण पत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य होता है। जिस कारण राज्य की आम जनता विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जायेगी।

मोहम्मद आशिक की याचिका पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून को स्मार्ट राशनकार्डो पर परिवार के मुखिया की आय अंकित करने के आदेश दिये।

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