पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर और लैंसडौन में होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

रिपोर्ट /मनोज नोडियल 

कोटद्वार। 

जिला जज पौड़ी गढ़वाल सिकंद कुमार त्यागी ने आज जनपद के जिला न्यायालय परिसर पौड़ी गढ़वाल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशों के अनुसार 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडौन) में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायालयों में लंबित वाद निस्तारित किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी शमनीय, 138 एन आई एक्ट(चैक बाउंस), वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद के मामले निस्तारित किये जाने हैं।

साथ ही अन्य दीवानी वाद(किराया व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद, सुखाधिकार वाद आदि), सेवा संबंधी मामले(वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्त लाभो से संबंधित), राजस्व वाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले तथा बिजली व पानी सम्बन्धी वादों का भी निस्तारण किया जाएगा। जिससे जनपद के समस्त क्षेत्रों में निवासरत लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी मिल सके तथा वे अपने न्यायालय से संबंधित मामलों को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा करवा सके।

उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों के निस्तारण को लेकर आम जनमानस अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में अब तक न पहुंचे प्रकृति के प्रकरणों, विवादों यथा चैक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम संबंधी विवाद, बिजली व पानी संबंधी विवाद (अशामनीय को छोड़कर), भरण पोषण वाद तथा अन्य (शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी) विवादों को भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निपटाया जा सकेगा।

इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल रवि प्रकाश, गुरूवेन्द्र सिंह नेगी, दीपक बर्थ्वाल, मुकेश, प्रदीप नेगी, गणेश नेगी, प्रमोद खंडूरी, कुलदीप बिष्ट, मुकेश बछेती, सिद्धार्थ उनियाल, पंकज रावत, महेंद्र नेगी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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