दिनांक 16/11/18 को कुछ असमाजिक तत्वों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने के आशय से खेडा मन्दिर शिवपुरी, डाक पत्थर में कुछ मांस के टुकटे डाल दिये थे, जिससे आम जनमानस की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी और स्थानीय लोगो में काफी आक्रोश था। जिसके फलस्वरुप कोतवाली विकासनगर पर मु.अ.सं. 481/18 धारा 295 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. दिनेश कुमार के सुपुर्द की गयी व मांस के टुकड़ों का सैम्पल लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी विकासनगर द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।
दिनांक 23/11/18 को अभियुक्त गण 1- मौहम्मद नौशाद पुत्र रशीद अहमद निवासी उपला मौहल्ला जीवनगढ़ विकासनगर देहरादून, 2- जावेद उर्फ अण्डा पुत्र अली हसन निवासी उपला मौहल्ला जीवनगढ थाना विकासनगर देहरादून, को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 31/12/18 को घटना में वांछित चल रहे अभियुक्त मुन्ना पुत्र नूर मौहम्मद निवासी कुरेशी मौहल्ला जीवनगढ़ थाना विकासनगर देहरादून उम्र-24 वर्ष को अम्बाडी विकासनगर से गिरफ्तार किया गया जो पूर्व में भी गौ-कशी के मामलो में जेल जा चुका है। अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त कुल्हाडी व छूरी बरामद की गयी।उसने पूछताछ करने पर बताया कि नौशाद मेरा दोस्त है, जिसका अपनी पत्नी से मनमुटाव चल रहा है, उसकी पत्नी शमा प्रवीन नें नौशाद को पूर्व में जेल भिजवाया था इसी कारण नौशाद ने अपने साले शफाकत उर्फ भूरा व अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए अपनी दुकान पर काम करने वाले जावेद उर्फ अण्डा के साथ मिलकर योजना बनाई कि यदि हम शफाकत उर्फ भूरा की दुकान के पास वाले खेडा मन्दिर में गाय का मांस रख देंगे तो आस पास के हिन्दु समुदाय को लोग शफकत की दुकान व घर में तोडफोड कर दुकान बन्द करवा देगें तब नौशाद ने जावेद के साथ मिलकर दिनांक 13.11.18 को अभियुक्त मुन्ना से डाकपत्थर नहर के पास एक गाय कटवायी और गाय के मास का 05-06 किग्रा मांस नौशाद की दुकान में रखे फ्रीज मे रख दिया और फिर मौका पाकर दिनांक 16/11/18 की रात्रि को खेडा मन्दिर में रख दिया।
घटना के कुछ समय बाद ही विकासनगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार को जेल भेजा गया तथा आज वांछित चल रहे अभियुक्त मुन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।
*नाम पता अभियुक्तः*
*मुन्ना पुत्र नूर मौहम्मद निवासी कुरेशी मौहल्ला जीवनगढ़ थाना विकासनगर देहरादून उम्र-24 वर्ष*
*बरामदगी- घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी व छुरी*
*आपराधिक इतिहासः*
*1- मु.अ.सं. 93/14 धारा 3/5/11 गौवंस अधिनियम*
*2- मु.अ.सं.46/17 धारा 110 जी. द.प्र.सं*
*पुलिस टीमः*
*1. श्री महेश जोशी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर।*
*2. उ0नि0 नत्थी लाल उनियाल, व.उ.नि. कोतवाली विकासनगर।*
*3. उ0नि0 दिनेश कुमार प्रभारी चौकी डाकपत्थर, कोतवाली विकासनगर।*
*4. कानि0 त्रेपन सिंह, चौकी डाक पत्थर, कोतवाली विकासनगर।*