भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट कनेक्टेड CCTV कैमरों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं।
अब देश में कोई भी कंपनी बिना तय सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को पूरा किए CCTV कैमरे नहीं बेच पाएगी।
सरकार का यह कदम खासतौर पर डेटा सुरक्षा और साइबर खतरों को रोकने के लिए उठाया गया है।
कंपनियों को माननी होंगी ये शर्तें
नए नियमों के तहत CCTV कैमरा बनाने वाली कंपनियों को:
- अपने प्रोडक्ट का पूरा डेटा सरकार को देना होगा
- यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा भारत से बाहर ट्रांसफर न हो
- सभी डिवाइस का सरकारी लैब से टेस्ट और सर्टिफिकेशन जरूरी होगा
- सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की पूरी जानकारी देनी होगी
नियमों का पालन न करने पर प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जा सकता है।
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चीनी कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर
इन नए नियमों का असर खासतौर पर चीन की बड़ी कंपनियों पर पड़ सकता है, जैसे: Hikvision,Dahua Technology
इन कंपनियों के कई CCTV कैमरे अब नए सुरक्षा मानकों के तहत जांच के दायरे में आएंगे, जिससे इनके भारत में बिजनेस पर असर पड़ सकता है।
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क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला?
सरकार के इस फैसले के पीछे मुख्य वजहें हैं:
- राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना
- संवेदनशील डेटा की सुरक्षा
- विदेशी डिवाइस से होने वाले साइबर खतरों को कम करना
इंडियन कंपनियों को मिलेगा फायदा?
सरकार का मानना है कि इस फैसले से:
- भारतीय CCTV कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा
- लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा
- “मेक इन इंडिया” को मजबूती मिलेगी
