बड़ी खबर : मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

नैनीताल/देहरादून।

उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ एक जनहित याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मंत्री पर बागवानी, जैविक खेती, विदेश दौरे और सैन्य धाम के निर्माण कार्यों में कथित गड़बड़ी व अनियमितता का आरोप लगाया है। साथ ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री गणेश जोशी को 23 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से भी जवाब का प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गई है।

याचिका देहरादून निवासी और आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह ने दायर की है। उनका आरोप है कि मंत्री रहते हुए गणेश जोशी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और अपने कार्यकाल में अपार संपत्ति अर्जित की। याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल शपथपत्र में मंत्री जोशी ने अपनी चल-अचल संपत्ति नौ करोड़ रुपये घोषित की थी, जबकि वास्तविक संपत्ति इससे कहीं अधिक है।

याचिका में यह आरोप भी शामिल:

  • बागवानी योजनाओं में अनियमितताएं
  • जैविक खेती से संबंधित सरकारी योजनाओं में घोटाला
  • विदेश दौरे में सरकारी धन का अनुचित खर्च
  • सैन्य धाम निर्माण कार्य में वित्तीय गड़बड़ी और कार्य में लापरवाही

याचिका में मांग की गई है कि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ व्यापक जांच हो और यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है और आगामी सुनवाई में सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने की अपेक्षा की है।

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