देवस्थानम बोर्ड एक्ट जनहित याचिका फैसला सुरक्षित। जल्द आ सकता है निर्णय

कमल जगाती, नैनीताल

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले को सुरक्षित रख लिया है।
मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिका को सुरक्षित रख लिया है।

भा.ज.पा.के राज्यसभा सदस्य सुब्रमणयम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने चार धामों समेत कुल 51 मंदिरों का आधिपत्य अपने हाथों में लिया है, जो गलत है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए न्यायालय से इस पर रोक लगाने को कहा है।

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