लड़कियां भी दे सकेंगी NDA और NA की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश ।

अब लड़किया भी नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) और नवल अकादमी (NA) की परीक्षा में बैठ सकेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

सेना ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय “लिंग भेदभाव” पर आधारित है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।

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