वरिष्ठ अधीक्षक और अधीक्षक की नियुक्ती को लेकर उच्च न्यायालय ने सरकार से माँगा जवाब

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में वरिष्ठ अधीक्षक और अधीक्षक कारागार के 7 रिक्त पदों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों को नियुक्त करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।       मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में वरिष्ठ अधीक्षक और अधीक्षक कारागार के 7 रिक्त पदों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों को नियुक्त करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

      मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में काशीपुर निवासी अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

 याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कहा की सरकार ने 12 फरवरी 2021 को एक आदेश जारी कर राज्य के कारागारों में रिक्त पड़े वरिष्ठ कारागार अधीक्षक और अधीक्षक के पदों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जो असंवैधानिक है ।

 कहा गया कि, उनकी नियुक्ति से जेल के कैदियों के साथ दुर्व्यवहार होने के साथ ही न्यायिक हिरासत व पुलिस हिरासत के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि पदों पर की गयी नियुक्तिओ को निरस्त किया जाए क्योंकि जेल एक सुधार गृह है, वहाँ पर इस तरह पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करना न्याय विरुद्ध है|

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