बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के अंतर्गत कधार परकोटी , पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए ग्वालदम मिलान की स्वीकृति के आड़ में विपरीत दिशा की ओर अवैध कटान से बनाई जा रही सड़क पर उच्च न्यायालय नैनीताल ने गरुड़ निवासी गोपाल चंद वनवासी द्वारा दाखिल जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए अग्रिम आदेशों तक सड़क निर्माण में काटे जा रहे पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है।
याचिका के अनुसार कंधार पत्थर खानी मोटर मार्ग को तल्लाधार से होते हुए ग्वालदम तक जोड़ने हेतु 5 किलोमीटर लंबी सड़क की स्वीकृति लेने के बाद लोक निमाण विभाग बागेश्वर द्वारा इस मोटर मार्ग का निर्माण शासनादेश के विपरीत किया जा रहा है, राज्य शासन के आदेश दिनांक 30 मार्च 2021 के द्वारा इस सड़क के निर्माण के लिए 93 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गयी थी।
इसमें लोक निर्माण विभाग अवैध रूप से पेड़ों का कटान, तथा बिना जमीन स्वीकृति के सड़क का कराने जा रहा है तथा रैतोली व रीठा गावं से बनाई जा रही सड़क को ग्रामीणों व गरीब भूमिधरों ने अनावश्यक ही नही बल्कि अवैध होने का भी आरोप लगाया था। उसके लिए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी सहित लोक निर्माण विभाग व वन विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत की लेकिन उनके निवेदन पर विचार नही किया गया और विभाग अवैध निर्माण की कार्यवाही में तत्परतापूर्वक ग्रामीणों की जमीन व बन पंचायत की जमीन से काटने में जुट गया बिना सर्वे के ही सैकड़ो पेड़ों को चिन्हित करने की कार्यवाही भी कर दी।
मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंड पीठ ने उपरोक्त निर्माण में आने वाले पेड़ों के कटान पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाते हुए 3 सप्ताह में जबाब दाखिल करने का आदेश पारित किया है।