हाइकोर्ट ब्रेकिंग: हरक सिंह को फिर मिली राहत। ईडी के संपत्ति कुर्क आदेश पर रोक जारी ..

ब्रेकिंग न्यूज़(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कॉंग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ई.डी.के सम्पति कुर्क करने संबंधी आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई के बाद पूर्व में लगाई गई रोक को जारी रखा है।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 21 अगस्त के लिए तय की है। न्यायालय ने विपक्षी द्वारा पेश किए गए शपथपत्र पर अपना प्रतिउत्तर पेश करने के आदेश दिए है।
ई.डी.ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत देहरादून के रिहायशी क्षेत्र में
मामूली कीमत पर बेशकीमती जमीन खरीदी है जिसकी कीमत वर्तमान में करोड़ो में है। यही नहीं, उनके द्वारा बतौर वन मंत्री रहते नैशनल पार्कों में भारी मात्रा में घोटाला किया गया। आरोप है कि उन्होंने इसके अलावा और भी घोटाले किये हैं।
उच्च न्यायालय ने श्रीमती पूर्णा देवी मैमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ से अधिक कीमत की 101 बीघा जमीन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी)के अनंतिम कुर्की आदेश पर सुनवाई की। ई.डी.के अनुसार, ट्रस्ट का नियंत्रण हरक सिंह रावत के परिवार सहित अन्य दोस्तों के पास है, जो कांग्रेस नेता हैं और पहले भाजपा सरकार में मंत्री थे। न्यायालय ने पूर्व के आदेश पर लगी रोक को जारी रखते हुए अगली सुनवाई से पहले हरक सिंह रावत से अपना प्रतिउत्तर पेश करने को कहा है।

Read Next Article Scroll Down

Related Posts