हाईकोर्ट: वन अधिकारी और वन रक्षकों की खाली पोस्टों को छह माह में भरने का आदेश

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य में चल रही भीषण वनाग्नि पर पी.सी.सी.एफ.से मांगी गई जानकारियां रखी गई थी। खंडपीठ ने राज्य सरकार से छह माह में वन महकमे में 82 प्रतिशत अधिकारी और 65 प्रतिशत फारेस्ट गार्ड के रिक्त पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए है।

        उच्च न्यायालय ने प्रदेश के वनों में लग रही भीषण आग का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में लिया और प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक(प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट)को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में वर्चुअली मौजूद रहने को कहा था । पी.सी.सी.एफ.ने मुख्य न्यायाधीश आर.सी.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ को विभाग के वनाग्नि से लड़ने की नीति और तकनीक के बारे में बताया ।

       अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि, वर्ष 2016 की भयंकर आग का मामला वर्ष 2017 में उठा था| जिस पर एन.जी.टी.ने 12 बिंदुओं का दिशानिर्देश लागू किये थे, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है । पी.सी.सी.एफ.द्वारा न्यायालय को दी गई जानकारियों से असंतुष्ट न्यायालय ने वन रक्षकों के 65 प्रतिशत और असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट(ए.सी.एफ.)के 82 प्रतिशत रिक्त पदों को छह माह में भरने के निर्देश जारी किए है।

 न्यायालय ने सरकार से अपेक्षा की है कि, वो पूर्व और वर्तमान में उनके द्वारा की गई जरूरी गाइड लाइनों का पालन करें । उन्होंने बताया कि, न्यायालय ने एन डी आर एफ और डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित(इक्विप्ड)करने और उनके लिए परमानेंट बजट का इंतजाम करने को कहा है । 

न्यायालय ने ये भी कहा कि, क्लाउड सीडिंग की नई नीति के बारे में विशेषज्ञ यहां के भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार करें ।

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