मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता
राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत महंगाई भत्ते की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब पात्र कर्मचारियों को 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
1 जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ DA, चार महीने का एरियर भी नकद
महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।
इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का अंतर एरियर के तौर पर मिलेगा।
इन कर्मचारियों को भी मिलेगा DA बढ़ोतरी का लाभ
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में निम्न संस्थानों के पात्र कर्मचारी भी शामिल होंगे:
- राज्य सरकार के कार्मिक
- स्थानीय निकायों के कर्मचारी
- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी
- राजकीय विश्वविद्यालयों के पात्र कार्मिक
- प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी
- यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिक
केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया फैसला
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 63 प्रतिशत किया है। केंद्र सरकार की इसी व्यवस्था के अनुरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की है।






