हाईकोर्ट : शिक्षक तैनाती मामले में राज्य सरकार को राहत। भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी।

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज बेसिक शिक्षकों की तैनाती मामले में राज्य सरकार को राहत दी है । वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। बुधवार को उच्च न्यायालय में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के मामले में सुनवाई हुई । वरिष्ठ न्यायाधीश […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज बेसिक शिक्षकों की तैनाती मामले में राज्य सरकार को राहत दी है । वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है।

बुधवार को उच्च न्यायालय में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के मामले में सुनवाई हुई । वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा  की खंडपीठ ने सरकार से अभियर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करते हुए भर्ती करने को कहा गया है ।

आज इस फैसले के बाद राज्य में कुल 2600 बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है । खंडपीठ ने जितेंद्र सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज नियुक्ति पर लगी रोक को हटा लिया । सरकार ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2600 पोस्टों के लिए नियुक्ति जारी की थी जिसके खिलाफ कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए थे ।

सरकार ने 14 दिसंबर 2018 में 769 पदों की विज्ञप्ति निकाली थी । खंडपीठ ने सभी पात्रों को नियुक्ति में शामिल करते हुए नियुक्तियों को उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रख दिया है ।

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