रिपोर्ट: नीरज उत्तराखंडी
देहरादून, 21 अगस्त 2025।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋण बीमा धोखाधड़ी और विधवा महिला को प्रताड़ित करने के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए केनफिन होम लि. बैंक की संपत्ति कुर्क कर दी है। आदेशानुसार बैंक की संपत्ति की नीलामी 23 अगस्त को होगी। साथ ही बैंक प्रबंधक पर ₹22 लाख की आरसी भी काटी गई है।
विधवा माला की फरियाद से खुला मामला
चुक्खुवाला निवासी माला देवी ने डीएम से शिकायत की थी कि उनके पति स्व. उदय शंकर ने कैनफिन होम लि. से मकान खरीदने के लिए ₹20 लाख का ऋण लिया था, जिसका बीमा भी कराया गया था। पति की मृत्यु 20 जनवरी 2025 को हो गई थी और अब तक ₹12.22 लाख की किस्तें भी जमा हो चुकी थीं।
इसके बावजूद बीमा कंपनी और बैंक ने दस्तावेज होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की और माला देवी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि इस उत्पीड़न के कारण उनके दो छोटे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है।

डीएम का सख्त एक्शन
विधवा की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल एक्शन लिया और बैंक प्रबंधक की ₹22 लाख की आरसी काटी। अब बैंक की संपत्ति कुर्क कर नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
प्रशासन का संदेश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बीमा होने के बावजूद आश्रितों को प्रताड़ित करने वाले बैंकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि “निर्बल और असहाय लोगों के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जनमानस को गुमराह करने वालों पर अब सख्त नकेल कसी जाएगी।”




