गबन के मामले में चार-चार साल की सजा और 40-40 हजार जुर्माना

गिरीश गैरोला मुख्य दंडाधिकारी उत्तरकाशी मिथिलेश झा की अदालत ने सरकारी भवन मरम्मत  कार्य मे गबन के आरोप में आईपीसी की धारा 409 और 420 में एक ग्राम प्राधन समेत एक सेवानिवृत कर्मचारी को दोषी करार देते हुए चार चार वर्ष की सजा और 40 -40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2007-08-09 […]

गिरीश गैरोला

मुख्य दंडाधिकारी उत्तरकाशी मिथिलेश झा की अदालत ने सरकारी भवन मरम्मत  कार्य मे गबन के आरोप में आईपीसी की धारा 409 और 420 में एक ग्राम प्राधन समेत एक सेवानिवृत कर्मचारी को दोषी करार देते हुए चार चार वर्ष की सजा और 40 -40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला वर्ष 2007-08-09 से जुड़ा है जब उत्तरकाशी के ढूंगी गाव में ग्राम पंचायत भवन में रखरखाव और मरम्मत के मा मले में 58600रु का गबन साबित होने पर ग्राम प्राधन सतपाल सिंह और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हिकमत सिंह झिंक्वान के खिलाफ दर्ज मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी पंकज कुमार राय , कोर्ट मोहर्रिर संतोष की पैरवी के बाद कोर्ट में पेश किये गए 12 गवाहो के बयान के आधार पर  फैसला हुआ।

जिज़के बाद सीजेएम मिथिलेश झा ने आईपीसी की धारा 409 और 420 में दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोनों लोगो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

बताते चले कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी डुंडा जीपी नौटियाल की जांच में उक्त घोटाला पकड़ में आया था । आरोपी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी इस समय सेवा निवृत्त हो चुका है।

Also Read This

बड़ी खबर : नेपाल आपदा के बाद प्रशासन का अलर्ट, कैलाश मानसरोवर यात्रियों की मांगी जानकारी

उत्तरकाशी। 28 अगस्त 2026।नीरज उत्तराखंडी नेपाल में आई आपदा के बीच उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने जनपद के नागरिकों से महत्वपूर्ण अपील जारी की है। प्रशासन...

श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय का आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू,इंजीनियरिंग छात्र-छात्राओं को मिलेगा लाभ

एआई, आधुनिक कृषि, हेल्थ साइंसेज और अत्याधुनिक अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ेंगे दोनों संस्थान एसजीआरआरयू में जश्न का माहौल बंटी मिठाईयां ...

Related Posts