हाईकोर्ट ब्रेकिंग : कर्मचारियों को लेकर सरकार को बड़ा झटका

कमल जगाती, नैनीताल उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को झटका देते हुए नियमित कर्मचारियों के पदों को रिक्त मानकर सीधी भर्ती से भरे जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सन 2016 की विनियमितीकरण नियमावली निरस्त होने के बाद कैबिनेट के इन नियमावली के तहत नियमित कर्मचारियों के पदों को रिक्त मानकर […]

कमल जगाती, नैनीताल

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को झटका देते हुए नियमित कर्मचारियों के पदों को रिक्त मानकर सीधी भर्ती से भरे जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
सन 2016 की विनियमितीकरण नियमावली निरस्त होने के बाद कैबिनेट के इन नियमावली के तहत नियमित कर्मचारियों के पदों को रिक्त मानकर सीधी भर्ती से भरे जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं।

न्यायालय के इस के आदेश के बाद राज्य के लगभग बारह सौ(1200) कर्मियों पर लटकी तलवार फिलहाल हट गई है।
अधिवक्ता राकेश थपलियाल ने बताया कि सुशीला तिवारी अस्पताल की ममता डंगवाल व 27 अन्य ने याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि पूर्व में उच्च न्यायालय ने नियमावली को रद कर दिया था । राज्य सरकार ने सात जनवरी को कैबिनेट में इस नियमावली के तहत नियमित कर्मचारियों के पद रिक्त मानते हुए सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया था। इसके बाद सरकार ने विज्ञापन जारी करने का निर्णय ले लिया। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद इन पदों को विज्ञापित करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

Also Read This

ब्रेकिंग: उत्तराखंड भाजपा को मिला नया संगठन महामंत्री। इन्हें मिली जिम्मेदारी

देहरादून। उत्तराखंड भाजपा में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। फणीन्द्रनाथ शर्मा को प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।यह पद अजय...

बड़ी खबर : MBBS दाखिले के लिए फर्जी प्रमाणपत्र मामले में एक और आरोपी गिफ्तार

Dehradun MBBS Admission Scam: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर MBBS समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला दिलाने के मामले में उत्तराखंड पुलिस की विशेष जांच...

Related Posts