अनियमितताएं पूरी होने तक रुकेगी बिजली विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह

कमल जगाती/ नैनीताल

उत्तराखड उच्च न्यायालय ने राज्य के बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्ती बिजली देने और आम जनता के लिए बिजली की दरों को बढ़ाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान एम.डी.पावर करपोरेशन पेश हुए। एम.डी.ने कहा कि एक माह के भीतर ये सभी अनियमितताएं पूरी होने तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की दिसंबर माह की तनख्वाह रोक दी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष एम.डी.उत्तराखंड पॉवर कॉर्पोरेशन ने कहा कि एक माह में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के आवास में विद्युत मीटर के साथ उन्हें उचित शुल्क में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही एम.डी.ने न्यायालय को बताया कि एक माह के भीतर ये सभी अनियमितताएं पूरी होने तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की दिसंबर माह की तनख्वाह रोक दी जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी तय हुई है।

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