Uttarakhand News: दून के सर्किल बार में लगी आग पर डीएम का एक्शन।  लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित

देहरादून, 14 अक्टूबर 2025 —नीरज उत्तराखंडी  राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में जंगलिंग फायर शो के दौरान लगी आग की घटना ने प्रशासन को हिला दिया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। डीएम ने इस मामले […]

देहरादून, 14 अक्टूबर 2025 —नीरज उत्तराखंडी 
राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में जंगलिंग फायर शो के दौरान लगी आग की घटना ने प्रशासन को हिला दिया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। डीएम ने इस मामले में संयुक्त जांच टीम गठित कर जांच कराई, जिसमें सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और घोर लापरवाही सामने आई।

डीएम का सख्त रुख: “आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि”

डीएम सविन बंसल ने कहा कि जनता की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन हर उस संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करती है।

डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर एवं प्रभारी अधिकारी आबकारी हरी गिरी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया था। टीम ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी, जिसमें गंभीर चूकें पाई गईं।

जांच रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

संयुक्त टीम ने पाया कि सर्किल बार के तीसरे तल के हॉल में 40–50 लोग मौजूद थे, जहां दो बारमैन फायर शो और जॉग्लिंग एक्ट कर रहे थे। इसी दौरान शो के बीच आग भड़क गई और दोनों बारमैन झुलस गए

जांच में यह भी सामने आया कि—

  • हॉल की सीलिंग लकड़ी और टहनियों से बनी थी, जिससे आग फैलने की संभावना अधिक थी।
  • फायर सेफ्टी नियमों की पूर्ण अनदेखी की गई थी।
  • बारमैन, जो मूल रूप से शराब परोसने के लिए नियुक्त किए गए थे, उन्हें फायर शो जैसे जोखिमभरे प्रदर्शन के लिए लगाया गया था।
  • आयोजकों की लापरवाही से बड़ी जनहानि की संभावना बन गई थी।

आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

जिला प्रशासन ने पाया कि सर्किल बार (FL-7) के संचालकों ने अनुज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (b) एवं (e) के तहत कार्रवाई करते हुए बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

डीएम बंसल ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की घटनाओं में जीवन के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और भविष्य में भी ऐसे प्रतिष्ठानों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

जिला प्रशासन की चेतावनी

प्रशासन ने सभी बार, रेस्टोरेंट और मनोरंजन स्थलों को फायर सेफ्टी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करने की हिदायत दी है।
डीएम ने कहा —

“जिन संस्थानों में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

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