उत्तराखंड : कुत्ता पालने के हैं शौकीन तो पढ़ें यह खबर।नहीं तो देना पड़ेगा 10 हजार का भारी जुर्माना।

कुत्ता पालना कई लोगों का शौक होता है। हर कोई इसे पालता है, लेकिन देहरादून में कुत्ता पालने के लिए अब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। 

अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपको परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन आप के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। 

जी हां अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो आपको नगर निगम में उसका पंजीकरण कराना होगा। नहीं तो आपको 10 हजार तक भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आप घर बैठे ही अब डॉग लाइसेंस बनवा सकते है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार निगम ने शहर में कुत्ता मालिकों पर जुर्माने की कार्रवाई के लिए टीमों को भेजा हुआ है। 

अभी गुरुवार को ही दून में 28 लोगों के चालान किए गए हैं। इन लोगों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसलिए आप भी जल्द ही डॉग लाइसेंस बनवा सकते है वो भी घर बैठे। 

जी हां अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए धक्के नहीं खाने होंगे। नगर निगम ने गत अप्रैल में आनलाइन सेवा आरंभ कर दी थी। जिसके तहत पहले ही दिन तीन सौ कुत्तों के लाइसेंस आनलाइन बनाए गए थे। 

नगर निगम ने लाइसेंस बनवाने को आमजन को 15 मई तक का वक्त दिया था, इसके बाद जुर्माने की चेतावनी दी थी।

कैसे करें पंजीकरण:

  • देहरादून नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस फार डाग सेक्शन में क्लिक करें।
  • पंजीकरण फार्म भरकर पशु चिकित्सक से रैबीज से बचाने को लगने वाले टीके के लगे होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करें।
  • जीवाणुनाशक का प्रमाण पत्र भी इसके साथ अपलोड करें।
  • पंजीकरण के बाद नगर निगम संबंधित व्यक्ति को उसके नाम और पते वाला एक आनलाइन नंबर देगा।
  • पंजीकरण के लिए 200 रुपये शुल्क आनलाइन जमा करना होगा।

गौरतलब है कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में करीब 20 हजार पालतू कुत्ते हैं।जिन्होंने पिछले वर्ष पंजीकरण कराया था, वह नवीनीकरण कराने नहीं आ रहे। 

पिछले वर्ष नगर निगम में लगभग 4000 कुत्तों का पंजीकरण हुआ था, जिसमें इस वर्ष अभी तक केवल 800 कुत्तों का पंजीकरण नवीनीकरण कराया गया है। 

ऐसे में अब जिन लोगों ने अपने पालतू कुत्तों का नगर निगम में पंजीकरण नहीं कराया है और न ही निर्धारित शुल्क 200 रुपए जमा कराए हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। 

नगर निगम ऐसे तमाम कुत्तों को चिन्हित कर रहा है, जिनका पंजीकरण नहीं कराया गया है।

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