देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं में कार्यरत विवाहित कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के प्रमुखों को अपने-अपने विभाग में नोडल अफसर तैनात करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।
26 मार्च 2010 के बाद हुई शादियों का पंजीकरण अनिवार्य
सरकार के आदेश के अनुसार, जिन सरकारी कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उनके लिए यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सभी नोडल अधिकारी अपने-अपने जिलों के सरकारी कर्मियों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे और इसकी रिपोर्ट गृह सचिव को भेजेंगे।
तकनीकी सहायता के निर्देश भी जारी
सोमवार को अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए। इसके अलावा, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आईटीडीए निदेशक को निर्देश दिया कि वे यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता जिलों और विभागों को उपलब्ध कराएं। यदि किसी विभाग या जिले को तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो वे तुरंत संपर्क कर सकते हैं।