स्वतंत्र पत्रकार के खिलाफ FIR पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार के विरुद्ध पुलिस की एफ.आई.आर.को चुनौती संबंधी याचिका में याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले के अनुसार कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार और सोशियल मीडियाकर्मी सुधांशु थपलियाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने बीती 29 जनवरी को फेसबुक में ‘हिट एन्ड रन’ मामले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की एक पोस्ट डाली थी। पुलिस ने इसे उनकी छवि खराब करने वाला बताकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जबकि उन्होंने, ‘हिट एंड रन’ मामले में युवती की मौत पर ड्राईवर पर कार्यवाही करने को लेकर पोस्ट डाली थी। याचिका में कहा गया कि पुलिस कानून का दुरुपयोग करके आम आदमी के अधिकार को दबाने का प्रयास कर रही है।

- Advertisment -

Related Posts

error: Content is protected !!