सुप्रीमकोर्ट न्यूज़ : राजद्रोह कानून पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है । सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानून के इस प्रावधान का उपयोग तब तक करना उचित नहीं होगा जब तक कि पुनर्विचार समाप्त नहीं हो जाता।हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य 124 A के […]

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है ।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानून के इस प्रावधान का उपयोग तब तक करना उचित नहीं होगा जब तक कि पुनर्विचार समाप्त नहीं हो जाता।हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य 124 A के तहत कोई भी FIR दर्ज नहीं करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून की वैधता को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि वह पुलिस को देशद्रोह के प्रावधान के तहत संज्ञेय अपराध दर्ज करने से नहीं रोक सकते हैं लेकिन एक सक्षम अधिकारी (एसपी रैंक) की संस्तुति के बाद ही 124 A के मामले दर्ज किए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि लंबित राजद्रोह के मामलों की समीक्षा की जा सकती है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है।अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो पहले से ही इस कानून की वजह से जेल में हैं, उन्हें राहत के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने को कहा है।

साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को देशद्रोह कानून धारा 124 A पर पुनर्विचार करने की इजाजत दे दी है।

 

Also Read This

ब्रेकिंग : देहरादून में कल सभी स्कूल बंद,देंखे आदेश 

देहरादून | उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा...

हाई कोर्ट ब्रेकिंग : तेजाब कांड के आरोपियों को निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा बरकरार

ब्रेकिंग न्यूज़(कमल जगाती, नैनीताल):-उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हल्द्वानी के बनभूलपुरा(इंदिरा नगर)इलाके में तेजाब कांड के आरोपियों की निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा...

Related Posts