एक्सक्लूसिव : “कुलसचिव” को सस्पेंड करो: हाई कोर्ट का आदेश !

उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव तथा भ्रष्टतम ब्यूरोक्रेट ओम प्रकाश के चहेते अफसर संदीप कुमार को हाईकोर्ट ने सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
 पर्वतजन काफी लंबे समय से घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी में जंगलराज चलाने वाले संदीप कुमार की फर्जी डिग्रियों, फर्जी भर्तियों और तमाम वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाता रहा है।
 लेकिन गढ़वाल कमिश्नर तथा अपर सचिव तकनीकी शिक्षा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में संदीप कुमार को दोषी ठहराए जाने के बाद भी शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की।
 हार कर एक घोटाले में निशु इंस्टिट्यूशनल कैटरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में संदीप कुमार की शिकायत कर दी।
 यह कंपनी मैस टेंडर घोटाला करने पर हाई कोर्ट चली गई थी। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को आदेश दिया कि या तो संदीप कुमार को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए, या खुद पेश हुआ जाए।
हालांकि बचाव पक्ष ने दलील दी कि फिलहाल संदीप कुमार को कुल सचिव पद से हटा दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी और खुद पेश होने या संदीप को निलंबित करने के आदेश दे डाले।
 एडवोकेट सुभाष उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने कुछ ईमेल संस्थान के डायरेक्टर डॉ एमपीएस चौहान को लिखी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बहरहाल कोर्ट ने डायरेक्टर को भी अगली तिथि पर हाजिर होने के लिए सम्मन जारी कर दिए हैं। केस की अगली सुनवाई एक हफ्ते की छुट्टी के बाद 11 जून नियत की गई है।
हाई कोर्ट के ताजा निर्णय के बाद इस बात पर मुहर लग गई है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार को ओमप्रकाश जैसे भ्रष्ट अफसरों ने बंधक बना दिया है।
अब घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में भ्रष्टाचार के शिकार लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट से ही है।

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