निकाय चुनाव की अधिसूचना रद्द, 21 मई को सुनवाई, सरकार को झटका

मामचन्द शाह

सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना को सोमवार को खारिज कर दिया है। इससे सरकार को झटका लगा है। इस  संबंध में सुनवाई अब आगामी 21 मई को होगी।

सोमवार को हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार के लिए सीमा विस्तार की राह और कठिन हो गई है। 5 अप्रैल को सीमा विस्तार के मामले में अधिसूचना जारी की गई थी। न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद 8 मई को निर्णय सुरक्षित किया था। हाईकोर्ट में अब निकाय चुनाव के मामले में आरक्षण और चुनाव की तिथियों संबंधी याचिका पर 21 मई को सुनवाई होगी। इससे पहले न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने निकाय सीमा विस्तार सम्बन्धी याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की 5 अप्रैल की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।

इस संबंध में सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि राज्यपाल के पास नोटिफिकेशन न भेजे जाने के कारण यह खारिज किया गया है। इसके लिए अब सरकार हायर बेंच में जाएगी।

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts