बड़ी खबर:पिता की हत्या के आरोप में बेटी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

हरिद्वार की तृतीय एडीजे संजीव कुमार की कोर्ट ने पिता की हत्या के आरोप में बेटी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ में 45000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2018 को कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता गांव में […]

हरिद्वार की तृतीय एडीजे संजीव कुमार की कोर्ट ने पिता की हत्या के आरोप में बेटी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ में 45000 का आर्थिक दंड भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2018 को कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता गांव में प्रमोद की हत्या कर दी गई थी।

प्रमोद के सिर में फैक्चर होने के साथ ही नाक से खून भी बह रहा था। मृतक के छोटे भाई पवन ने मृतक की बेटी वंदना और उसके प्रेमी रामकिशोर के खिलाफ हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। 

कनखल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी बेटी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

Also Read This

हादसा: यहां खाई में गिरी 22 यात्रियों से भरी बस, देखें रेस्क्यू वीडियो

ब्रेकिंग न्यूज़(कमल कगाती, नैनीताल):-ऊत्तराखण्ड के मुक्तेश्वर में पर्यटकों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से हड़कंप। एन.डी.आर.एफ. पुलिस, एस.डी.आर.एफ.और स्थानीय लोगों की मदद...

भालू का हमला: सड़क बंद, घायल ग्रामीण को कंधों पर ढोकर जखोल पहुंचाया

मोरी (उत्तरकाशी) | 14 अगस्त 2026 | नीरज उत्तराखंडीउत्तरकाशी जिले के विकासखंड मोरी से मानव-वन्यजीव संघर्ष की एक चिंताजनक घटना सामने आई है। ग्राम...

Related Posts