ब्रेकिंग : खत्म हुआ लंबा इंतजार, 5034 गेस्ट फैकल्टी की भर्ती का रास्ता साफ

अनुज नेगी
देहरादून।आखिरकार प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 5034 गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति को लेकर लंबा इंतजार खत्म हुआ।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 में चुने गए पांच हजार 34 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दे दिए। इन अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के बाद बचने वाले रिक्त पदों पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस करने वाले और वर्ष 2015 में नियुक्त हुए अतिथि शिक्षकों को मौका मिलेगा।

शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने शुक्रवार दोपहर अतिथि शिक्षक नियुक्ति के आदेश किए। उन्होंने शिक्षा निदेशक आरके कुंवर को सुप्रीम कोर्ट के 14 जनवरी के आदेश के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्थायी नियुक्तियां होने तक अतिथि शिक्षक व्यवस्था को बहाल रखने की अनुमति दी है। मालूम हो कि पिछले साल 2018 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट ने पांच हजार 34 अतिथि शिक्षक भर्ती करने का निर्णय किया था। चार जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षा विभाग को हर साल चयन नया चयन करने की प्रक्रिया से भी राहत मिली है। स्थायी शिक्षकों की भर्ती होने तक अतिथि शिक्षक बने रहेंगे।
वही शिक्षा सचिव ने सख्त आदेश में कहा कि अतिथि शिक्षक इस नियुक्ति के आधार पर भविष्य में स्थायी नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। यह व्यवस्था पूरी तरह से अस्थायी ही रहेगी।जैसे जैसे नियमित एलटी-प्रवक्ता की नियुक्तियां होती जाएंगी, अतिथि शिक्षकों के पद स्वत: समाप्त होते जाएंगे।

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts