बड़ी खबर: महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व प्रभारी निदेशक का आनन -फानन में वेतन निर्गत करने का आदेश

महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व प्रभारी निदेशक डॉ आर. पी. एस. गंगवार का शासन द्वारा आनन -फानन में वेतन निर्गत करने का आदेश जारी किया गया! महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के नियमावली (By Laws) एवं उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या -482/XLI-A/2021-74/147,  दिनाँक 16 अप्रैल 2021, में साफ लिखा हैं, निदेशक की सीधी भर्ती व नियुक्ति में […]

महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व प्रभारी निदेशक डॉ आर. पी. एस. गंगवार का शासन द्वारा आनन -फानन में वेतन निर्गत करने का आदेश जारी किया गया!

महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के नियमावली (By Laws) एवं उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या -482/XLI-A/2021-74/147,  दिनाँक 16 अप्रैल 2021, में साफ लिखा हैं, निदेशक की सीधी भर्ती व नियुक्ति में अनिवार्य अर्हताए में आयु  सीमा – आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि  से आयु 57 वर्ष से कम हो या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार!

महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के नियमावली के अनुसार आयु 60 वर्ष के पश्चात संस्थान में निदेशक पद पर  नहीं रह सकते और न ही वेतन पा कर सकते हैं!

 पूर्व प्रभारी निदेशक डॉ राकेश पाल सिंह गंगवार, जिनकी 9 जुलाई 2022 को ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे, फिर उनको नियम की धज्जियाँ उड़ाकर एवं किसी राजनीतिज्ञ दवाब पर उनको वेतन दिया जाता रहा हैं जो की नियम के विरुद्ध था !

पूर्व में भी महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के साक्षात्कार में इनको निदेशक साक्षात्कार के लिए 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद  भी  इनको नियमों के विरुद्ध बुलाया गया। जिसे हमारी खबर पर्वतजन द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया था  उसके बाद  ही इनका साक्षात्कार रदद किया गया था!

इसलिए पिछले दिनों पूर्व प्रभारी निदेशक डॉ आर. पी. एस. गंगवार को कार्य मुक्त किया गया था एवं Finance Committee की आपत्ति के बाद  ही उनका 2 माह का वेतन भी  रोका गया  था और  नये निदेशक की नियुक्ति की गईं थी!

इसी के चलते पूर्व प्रभारी द्वारा 19 अप्रैल 2023 को हुई वित्त समिति (Finance committee minutes ) के  कार्यवृत्त जारी नहीं होने दिये गए क्यूंकि उसमे साफ लिखा की 60 वर्ष की आयु की बाद पूर्व प्रभारी डॉ आर. पी. एस. गंगवार के वेतन पर रोक लगायी  गयी थी!

शासन द्वारा न जाने किसके दवाब में पूर्व प्रभारी निदेशक डॉ आर. पी. एस. गंगवार को लाभ देने के लिए पत्रांक संख्या : 305/2023/XLI-A/2021(ई -55353), दिनांक 24 जुलाई 2023 को जारी किया गया  हैं।

अब देखना होगा कि क्या नियमों को ताक पर रख यह वेतन जारी किया जाएगा!

 

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