हाइकोर्ट न्यूज : अब राज्य सरकार से इस मामले में मांगा जवाब..

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा निकाय और पंचायत चुनाव कराने के लिए वर्ष 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनोती देती अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। न्यायालय ने मामले को 6 जनवरी 2025 के लिए तय किया […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा निकाय और पंचायत चुनाव कराने के लिए वर्ष 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनोती देती अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। न्यायालय ने मामले को 6 जनवरी 2025 के लिए तय किया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली बे बताया कि आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय को अवगत कराया गया कि 2024 की आरक्षण नियमावली सही है। उसके अनुसार ही निकाय चुनाव का आरक्षण, कमेटी ने तय किया है। क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी हो चुकी है। राज्य सरकार का चुनाव प्रोग्राम सैट हो चुका है।
आपकों बता दे कि अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिका दायर कर कहा गया कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नही है। राज्य सरकार के 2024 के आरक्षण सम्वन्धी नियमावली गलत है। इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।

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