हाईकोर्ट न्यूज: खड़िया खनन पर रोक जारी। दिए ये आदेश..

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों संबंधी स्वतः संज्ञान जनहित याचिकाओ पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने सुनवाई को जारी रखते हुए अगली सुनवाई सोमवार 17 फरवरी को जारी […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों संबंधी स्वतः संज्ञान जनहित याचिकाओ पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने सुनवाई को जारी रखते हुए अगली सुनवाई सोमवार 17 फरवरी को जारी रखी है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि न्यायालय ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए डिप्टी डायरेक्टर जियोलाजिकल खनन इकाई उत्तराखण्ड को व्यक्तिगत रूप से तथा कमेटी के अन्य सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है। आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार ने बागेश्वर जिले की 61 खड़िया खुदानों की जांच रिपोर्ट न्यायलय में प्रस्तुत की। अब मामले की अगली दुनवाई 17 फरवरी को होगी। कोर्ट ने अगली तिथि तक खड़िया खनन पर लगी रोक को जारी रखा है।

बाईट :- दुष्यंत मैनाली, अधिवक्ता।

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