वित्त मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि 11 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या (पैन) अभी तक उनके संबंधित आधार नंबर से जोड़ा नहीं गया है।
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5 फरवरी को लोकसभा में एक लिखित जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 29 जनवरी तक, छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर, आधार से जुड़े नहीं होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ थी।
जिन लोगों को 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पैन आवंटित किया गया था, उनके लिए 30 जून, 2023 तक इसे अपने आधार से जोड़ना अनिवार्य था, ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाता था। हालाँकि, 1,000 रुपये का जुर्माना अदा करने के बाद पैन को दोबारा चालू कराया जा सकता है।
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चौधरी द्वारा लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने समय सीमा के बाद पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के बीच लोगों से जुर्माने के रूप में 601.97 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। जैसे, इसका मतलब है कि 60 लाख से अधिक लोगों ने सरकार की समय सीमा के बाद अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए जुर्माना अदा किया है, जिसे कई मौकों पर बढ़ाया गया था।