हाईकोर्ट न्यूज : पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने इसे जघन्य(हिनियस)अपराध की श्रेणी में रखते हुए बयानों और सबूतों को आधार बनाकर आरोपी को राहत नहीं दी है।        मामले के अनुसार पौड़ी जिले के […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने इसे जघन्य(हिनियस)अपराध की श्रेणी में रखते हुए बयानों और सबूतों को आधार बनाकर आरोपी को राहत नहीं दी है।

       मामले के अनुसार पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। आरोप लगा कि रिजॉर्ट स्वामी के पुत्र पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने अंकिता भंडारी को चीला बैराज में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। अंकिता की बैराज में डूबने से मौत हो गई थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी से सभी अभियुक्त जेल में बंद हैं। 

Also Read This

बड़ी खबर: यमुनोत्री धाम में 60 लाख की आय, फिर भी सुविधाओं पर सवाल

7.20 लाख श्रद्धालु पहुंचे, बढ़ी आमदनी और भीड़ के बीच जानकीचट्टी–यमुनोत्री मार्ग की बदहाली बनी चुनौतीरिपोर्ट -नीरज उत्तराखंडी बड़कोट/उत्तरकाशी, 19 सितंबर। यमुनोत्री धाम में...

बदहाली : 13 साल से सड़क अधूरी, 6 साल से पुल गायब; डंडी-कंडी पर बीमार

मोरी/उत्तरकाशी। 18 सितंबर। नीरज उत्तराखंडी सीमांत विकासखंड मोरी के दूरस्थ लिवाड़ी गांव में सड़क सुविधा की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। 21 वर्षीय...

Related Posts