हाईकोर्ट न्यूज: यहां सी.एच.सी. के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने के सरकार को आदेश

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):– ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हल्दूचौड़ में डेढ़ वर्ष पूर्व निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति न होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से तीन महीने के भीतर सी.एच.सी.हल्दूचौड़ के लिये स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं । 

     हल्दूचौड़ निवासी गोविंद बल्लभ भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गौनिया की जनहित याचिका में कहा कि सी.एच.सी.हल्दूचौड़ का निर्माण लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ही पूरा हो गया था। जुलाई 2023 में उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने इस सी.एच.सी.के लिये पद स्वीकृत होने की जानकारी दी। इन पदों में चिकित्साधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट, नर्स, वार्ड ब्वाय, सफाई कर्मचारी के पद थे। लेकिन इन पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है।

   याचिका की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को सी.एच.सी.हल्दूचौड़ में तीन माह के भीतर स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में होनी तय हुई है। 

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts