हाईकोर्ट न्यूज: हल्द्वानी नगर निगम को शहर से आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में आवारा पशुओं के सड़को में टहलने से हो रही दुर्घटनाओं संबंधी जनहित याचिका में हल्द्वानी नगर निगम को तत्काल प्रभाव से सड़कों से आवारा गाय और बैलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने 30 नवंबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में आवारा पशुओं के सड़को में टहलने से हो रही दुर्घटनाओं संबंधी जनहित याचिका में हल्द्वानी नगर निगम को तत्काल प्रभाव से सड़कों से आवारा गाय और बैलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने 30 नवंबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।

        हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता चंद्रशेखर जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा की हल्द्वानी और राज्य की ने व्यस्त सड़कों में आवारा गाय और बैल घूमते हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन पशुवों के आपस में लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई जबकि कई बुरी तरह से घायल हो गए। यही नहीं, इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों और शहर के आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। याचिका में इन आवारा पशुओं को सड़कों से हटाया जाए जिससे इनका आतंक कम हो और लोग सुरक्षित हो जाएं।

Also Read This

बड़ी खबर: यमुनोत्री धाम में 60 लाख की आय, फिर भी सुविधाओं पर सवाल

7.20 लाख श्रद्धालु पहुंचे, बढ़ी आमदनी और भीड़ के बीच जानकीचट्टी–यमुनोत्री मार्ग की बदहाली बनी चुनौतीरिपोर्ट -नीरज उत्तराखंडी बड़कोट/उत्तरकाशी, 19 सितंबर। यमुनोत्री धाम में...

बदहाली : 13 साल से सड़क अधूरी, 6 साल से पुल गायब; डंडी-कंडी पर बीमार

मोरी/उत्तरकाशी। 18 सितंबर। नीरज उत्तराखंडी सीमांत विकासखंड मोरी के दूरस्थ लिवाड़ी गांव में सड़क सुविधा की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। 21 वर्षीय...

Related Posts